महात्मा शेरनाथ जी गोशाला समिति राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958 के तहत पंजीकृत है जिसका पंजीयन क्रमांक / S.No. COOP/2019/SIKAR/100829 है व राजस्थान गोशाला अधिनयम 1960 के तहत भी पंजीकृत है जिसका पंजीयन क्रमांक 1896 है. गोशाला को दिए गए दान पर आयकर अधिनियम की धारा 80G (V ) के तहत छूट प्राप्त होती है. गोशाला भारत सरकार के NGO दर्पण पोर्टल भी पंजीकृत है. गोशाला को CSR1 सर्टिफिकेट भी प्राप्त है और CSR के तहत ग्रांट लेने में सक्षम है. सभी सम्बंधित डाक्यूमेंट्स वेबसाइट पर उपलब्ध हैं|
- गौशाला पंजीकरण प्रमाण पत्र – View
- गौशाला उद्देश्य – View
- 80 G प्रमाण पत्र – View
- 12 A प्रमाण पत्र – View
- CSR 1 प्रमाण पत्र – View
- सहकारिता विभाग रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र –View