महात्मा शेरनाथजी धर्मार्थ ट्रस्ट राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के तहत देवस्थान विभाग में पंजीकृत है. जिसका पंजीयन क्रमांक 2 सीकर 2015 है. ट्रस्ट सामजिक हित के कार्यों के लिए लगातार प्रयासरत है. ट्रस्ट को दिए गए दान पर आयकर अधिनियम की धारा 80G (V ) के तहत छूट प्राप्त होती है. ट्रस्ट भारत सरकार के NGO दर्पण पोर्टल और राजस्थान सरकार के VSDC पोर्टल पर भी पंजीकृत है. ट्रस्ट को CSR1 सर्टिफिकेट भी प्राप्त है और CSR के तहत ग्रांट लेने में सक्षम है. सभी सम्बंधित डाक्यूमेंट्स वेबसाइट पर उपलब्ध हैं|